| पुस्तक विक्रय नियम |
| अपने प्रत्येक आर्डर में पोस्ट ऑफिस का नाम व पूरा पता पिन कोड एवं मोबाईल नम्बर
के साथ साफ-साफ लिखें। यह भी स्पष्ट लिखें कि माल डाक पार्सल या सड़क परिवहन से भेजा जाय। |
| स्पष्ट लिखें कि बिल्टी वी.पी.पी. से भेजी जाये अथवा बैंक से। अपने बैंक का पूरा नाम व पता साफ-साफ अक्षरों में लिखा जावे। |
| आर्डर प्राप्त होने पर जो पुस्तक
स्टॉक में होगी, उन्हें भेज दिया जायेगा। स्टॉक में अप्राप्य पुस्तकों के लिए
आर्डर रोका नहीं जायेगा। |
| आर्डर के अनुसार भेजे गये पार्सल को यदि पुस्तक प्राप्तकर्त्ता नहीं
छुडायेगें तो वह उस पार्सल को वापस मंगवाने के समस्त व्यय के लिए उत्तरदायी
होगें। |
| बिल में कोई भूल रह गयी हो तो भी
कृपया बिल्टी अवश्य छुडा लें। आपका पत्र प्राप्त होने पर भूल सुधार कर दी
जायेगी। |
| जयपुर से बाहर के एजेन्ट/पुस्तक
खरीददारों को साधारणतः पुस्तक ट्रांस्पोर्ट द्वारा भेजकर बिल्टी बैंक की मार्फत
भेजी जायेगी। |
| पुस्तकें वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक-व्यय का आधा व्यय पुस्तक खरीददार को वहन करना होगा। |
| पुस्तकें ट्रांस्पोर्ट द्वारा भिजवाने पर ट्रांस्पोर्ट खर्च का आधा व्यय
सम्बन्धित व्यवसायी या संस्थान को वहन करना होगा। |
| कमीशन सम्बन्धी विवरण |
| अकादमी द्वारा पुस्तक व्यवसायी तथा सहकारी भण्डारों को निम्नलिखत सुविधाएं प्रदान की जायेगी। |
| 1 |
2.00 लाख रूपये तक के आर्डर पर 30 प्रतिशत कमीशन देय होगा। |
| 2 |
2.00 लाख रूपये से 3.00 लाख रूपये तक के आर्डर पर 35 प्रतिशत कमीशन देय होगा। |
| 3 |
3.00 लाख रूपये से अधिक के आर्डर पर 40 प्रतिशत कमीशन कमीशन देय होगा। |
| विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पाठकों को 25 प्रतिशत कमीशन देय होगा। |
| लेखक द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक की प्रतियां अकादमी से खरीदने पर 30 प्रतिशत कमीशन देय होगा। |
| संस्थाओं को 20 प्रतिशत कमीशन देय होगा। |
| बेची गई पुस्तकें वापिस नहीं ली जायेंगी।। |